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गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को चार चार साल की हुई सजा,लगा जुर्माना

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डॉ.इम्तियाज अहमद सिद्दीक़ी सह-सम्पादक जौनपुर, लखनऊ(उत्तर प्रदेश)
रियाजुल हक ज़िला क्राइम रिपोर्टर

गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को चार चार साल की हुई सजा,लगा जुर्माना

जौनपुर(उत्तर शक्ति)अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रूपाली सक्सेना की अदालत ने आज बक्सा थाना क्षेत्र के सड़ेरी गांव में भूमि विवाद के दौरान वादी के पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को चार साल की सजा सुनाई है। दोषियों में दो भाई और एक महिला शामिल हैं। साथ ही, अदालत ने प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वादी मुकदमा त्रिवेणी यादव ने बक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 नवंबर 2006 को शाम 5 बजे, उनके चचेरे भाई विनोद कुमार, जवाहरलाल और जवाहर की पत्नी गायत्री उनके पौधरोपण वाली भूमि में मिट्टी खोदकर गड्ढा बना रहे थे। जब उनके पिता राम लखन ने इस पर आपत्ति जताई, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।गायत्री के उकसाने पर विनोद और जवाहर ने लाठी-डंडों से राम लखन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने राम लखन को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने घटना की जांच कर केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की।आगे अदालत की कार्रवाई सरकारी वकील आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में इस मामले से संबंधित गवाहों का बयान दर्ज कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने विनोद कुमार, जवाहरलाल और गायत्री को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। अदालत ने तीनों दोषियों को चार साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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