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मासूम बच्चों को मार कर हाथ और मुंह तोड़ने वाले पिता को दस माह कारावास

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मासूम बच्चों को मार कर हाथ और मुंह तोड़ने वाले पिता को दस माह कारावास


पिटाई के बाद भी बच्चे पिता को बचाने के लिए घटना से मुकरे, अन्य साक्ष्यों पर हुई सजा

घटना घटने के दस माह में ही कोर्ट ने सुनाया फैसला

 

रियाजुल हक़ ख़ान नगर संवाददाता जौनपुर


जौनपुर- सिंगरामऊ के बघाड़ी कला गांव में मासूम बेटे और बेटी को निर्दयतापूर्वक मारपीट कर हाथ, सर व जबड़ा तोड़ने वाले पिता बृजभूषण सिंह उर्फ भीम को जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने 10 माह कारावास की सजा सुनाया। आरोपी घटना के बाद से जेल में था। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया।

जयनाथ सिंह निवासी बघाड़ी कला ने सिंगरामऊ थाने में अपने बेटे भीम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व अन्य धाराओं में 10 दिसंबर 2023 को एफआईआर दर्ज कराया कि 9 दिसंबर 2023 को 7:00 बजे शाम उसका पुत्र बृजभूषण उर्फ भीम बाजार से घूम कर आया तो अनायास ही अपने बेटे राजवीर और बेटी राधिका को गाली गलौज देते हुए मारा पीटा जिससे राजवीर के सर की हड्डी व उंगली टूट गई तथा बेटी राधिका का जबड़ा टूट गया। दोनों बच्चों का मेडिकल व एक्स-रे हुआ। हड्डियां टूटी पाई गई। घटना के बाद आरोपी पिता गिरफ्तार हुआ और जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय व राजनाथ चौहान ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट में मासूम बच्चे पक्षद्रोही हो गए और अपने पिता को बचाते हुए कहा कि सीढ़ी से गिरने से चोटें आईं।बच्चों के दादा भी कोर्ट में गवाही से मुकर गए। कोर्ट ने मेडिकल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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