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आरोपी ही नहीं, दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता’

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आरोपी ही नहीं, दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता’
बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी,

नई दिल्ली

जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है,
मुस्लिम संगठन जमीयत- उलेमा-ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, याचिका में बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हुए भाजपा शासित राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया गया है, तीनों राज्य की सरकारों पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने का आरोप लगाया है,
याचिका पर जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है, अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं,

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