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न्यायालय ने भेजा धनंजय की रिहाई का परवाना

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न्यायालय ने भेजा धनंजय की रिहाई का परवान
जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने की कार्रवाई

डॉ.इम्तियाज़ अहमद सिद्दीक़ी ब्यूरो चीफ़
जौनपुर(उत्तर शक्ति)

जौनपुर। लाइन बाजार के अपहरण व रंगदारी के मामले में हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद सोमवार को धनराशि नियत होने के बाद जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया की गई। मंगलवार को सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की रिहाई का आदेश जारी किया। रिहाई जिला कारागार भेजी गई ।वहां से बरेली जेल के लिए रिहाई भेजी गई। सामान्य मामलों में तहसील व थाने से सत्यापन होने में कई दिन लग जाते हैं। एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को 7 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को डेढ़ लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया था। दोनों की ओर से अर्थदंड की धनराशि न्यायालय में जमा की गई क्योंकि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई थी।

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