
भरौली गोली कांड:पिता पुत्र को आजीवन कारावास
भरौली गोली कांड:पिता पुत्र को आजीवन कारावास
डॉ.इम्तियाज़ अहमद सिद्दीक़ी ब्यूरो चीफ़
जौनपुर(उत्तर शक्ति)
जौनपुर (उत्तर शक्ति)शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के पास चार साल पहले गोली मारकर ओसामा की हत्या कर दी गयी थी। हत्या करने के आरोपी हाशिम और उसके बड़े लड़के तारिक को जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने हाशिम के दूसरे लड़के तैयब को हत्या प्रयास का दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई।
ओसामा के भाई फरहान निवासी ग्राम भरौली ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 19 सितंबर 2020 को 11 बजे दिन गांव के ही तारिक के पिता हाशिम के मोबाइल पर फोन आया। पिता इश्तियाक अहमद व भाई ओसामा गांव के नस्सु की दुकान के पास फोन आने पर बात करने के लिए गए। बड़ी मस्जिद के पास किसी बात को लेकर पिता व भाई से तारिक, तैयब, हासिम लड़ रहे थे। हासिम लाइसेंसी रिवाल्वर लिया था। तारिक ने रिवाल्वर ले लिया। अन्य लोगों के ललकारने पर तारिक ने भाई ओसामा व पिता को गोली मार दी।
गोली लगने से घायल ओसामा को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही ओसामा की मौत हो गयी। पिता इश्तियाक को वारणान्मी इलाज के लिए ले जाया गया। मुकदमा दर्ज करने के पुलिस ने विवेचना की। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। डीजीसी सतीश पांडेय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।