
जौनपुर: हास्पिटल में करंट से मौत पर डॉक्टरों ने दी 5.25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, टयूलिप हॉस्पिटल में वाटर कूलर से पानी लेने गई महिला की करंट से हुई थी मौत,
जौनपुर: हास्पिटल में करंट से मौत पर डॉक्टरों ने दी 5.25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति,
टयूलिप हॉस्पिटल में वाटर कूलर से पानी लेने गई महिला की करंट से हुई थी मौत,
दो डॉक्टरों व मैनेजर के खिलाफ मृतका के पति ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद,
जौनपुर ( उत्तरशक्ति )। शहर के ट्यूलिप हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वाटर कूलर से पानी लेने के दौरान करंट लगने से महिला की मौत के मामले में लापरवाही के दोषी दो डॉक्टरों व मैनेजर ने दीवानी न्यायालय के स्थाई लोक अदालत में 5.25 लाख क्षतिपूर्ति जमा किया जो मृतका गुड़िया के पति प्रदीप कुमार गौड़ को जरिए चेक प्रदान की गई।
जौनपुर :सुइथाकला, शाहगंज निवासी प्रदीप कुमार गौड़ व उसके दो बच्चों ने स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता के समक्ष ट्यूलिप हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटघरा, कोतवाली के डॉक्टर उत्पल कुमार शर्मा, डॉक्टर मोहसिन जफर तथा मैनेजर उज्जवल कुमार सिंह के खिलाफ परिवाद दाखिल किया कि उसने अपनी मां लालती देवी को इलाज के लिए 28 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक टयूलिप हॉस्पिटल में भर्ती किया था। वादी की पत्नी गुड़िया मां लालती की देखरेख हॉस्पिटल में कर रही थी।
30 सितंबर 2025 को 10:30 बजे जब गुड़िया हॉस्पिटल में लगे वाटर कूलर से पानी लेने गई तभी वाटर कूलर में करंट लगने से गुड़िया गिर पड़ी। अस्पताल के डॉक्टर ने बिना चेक किए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जहां ले जाने पर डॉक्टरों ने गुड़िया को मृत घोषित कर दिया। परिवादी व अन्य लोगों ने इस घटना को देखा।
विपक्षीगण के घोर उपेक्षा व लापरवाही से घटना घटी। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। विपक्षीगण तत्काल कोई इलाज की व्यवस्था किए होते तो गुड़िया की जान बच सकती थी क्योंकि हॉस्पिटल में हर प्रकार के मरीज विशेष कर हार्ट के मरीजों का इलाज होता है। मामले में विपक्षीगण 5.25 लाख बतौर क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हुए। विपक्षी गण ने धनराशि चेक के जरिए कोर्ट में अदा किया जो परिवादी प्रदीप को प्रदान की गई।




















