
प्रयागराज:संभल में नमाज पर रोक के मुद्दे पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन को लगाई फटकार
प्रयागराज:संभल में नमाज पर रोक के मुद्दे पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन को लगाई फटकार
प्रयागराज ( उत्तरशक्ति )। संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। Allahabad High Court की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि मस्जिद में नमाज जिस तरह पहले होती थी, उसी तरह जारी रहेगी और नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति Justice Atul Sreedharan और न्यायमूर्ति Justice Siddharth Nandan की बेंच ने सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि यदि जिला प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो संबंधित अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर अपना स्थानांतरण करा लें।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करे। नमाज के दौरान मस्जिद में आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना उचित नहीं है।
इस मामले में अदालत की टिप्पणी के बाद प्रशासनिक कार्रवाई और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।




















