
एपीसीआर ने असंवैधानिक धर्मांतरण क़ानून से आरोपित बुज़ुर्ग हिदायतुल्लाह को ज़मानत दिलाई
एपीसीआर ने असंवैधानिक धर्मांतरण क़ानून से आरोपित बुज़ुर्ग हिदायतुल्लाह को ज़मानत दिलाई
जौनपुर ( उत्तरशक्ति)। इलाहाबाद एपीसीआर ने धार्मिक धर्मांतरण से संबंधित मामले में आरोपी हिदायतुल्लाह के लिए ज़मानत हासिल कर ली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केस क्राइम संख्या 374/2025 में उन्हें ज़मानत प्रदान की। यह मामला उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(4), 340(2) के अंतर्गत दर्ज था। यह प्रकरण थाना झूंसी, जनपद प्रयागराज से संबंधित है। एपीसीआर हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है।मुकदमा शीर्षक: हिदायतुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यइस मामले में एपीसीआर की ओर से एडवोकेट ग़ज़ाला बानो क़ादरी, एडवोकेट जावेद अहमद एवं एडवोकेट उमर ख़ालिद ने मुक़दमे की पैरवी की।









