
जौनपुर: तहसीलदार सहित 18 पर धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना के दर्ज मुकदमे में तीन गिरफ्तार
डॉ.इम्तियाज अहमद सिद्दीकी सह-संपादक,
उत्तरशक्ति हिन्दी दैनिक,जौनपुर
( उत्तर प्रदेश )
रियाजुल हक़ ब्यूरो
जौनपुर: तहसीलदार सहित 18 पर धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना के दर्ज मुकदमे में तीन गिरफ्तार
जौनपुर(उत्तरशक्ति)। सिंगरामऊ थाना पुलिस ने क्षेत्र के कुशहां बाजार स्थित बेशकीमती भूमि कूटरचित ढंग से हड़पने के मामले में दीवानी न्यायालय के आदेश पर बदलापुर के तत्कालीन तहसीलदार राकेश कुमार सहित 18 आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना आदि धाराओं में दर्ज मुकदमे में 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय भेज दिया। कुशहां गांव के स्व. राम निहोर मौर्य की पत्नी सोम्मारी ने दीवानी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि गांव की बाजार में लबे सड़क स्थित मेरी भूमि आराजी नंबर- 216 (क) रकबा 0.0820 हेक्टेयर को हड़पने की नीयत से 13 जनवरी 2025 को सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के गोनौली निवासी देवेंद्र उर्फ धर्मेंद्र उर्फ पप्पू, मल्लूपुर निवासी मुरलीधर उनकी पत्नी इंद्रावती देवी, पुत्र राज कुमार, कछौरा निवासी राम कृपाल, छंगू, छट्ठू लाल, रमेश, राजेश, सुरेश, अवधेश, राज कुमार, अजय, मुन्नी लाल, संतोष, सोनू, बृजेश व रूपेश कब्जा करने लगे। खबर लगने पर मैं पहुंची और मना किया तो देवेंद्र उर्फ पप्पू ने गाली देते कहा भूमि मैंने उपरोक्त लोगों के नाम वरासत करा दिया हूं। इतना ही नहीं पांच जून 2024 का तहसीलदार राकेश कुमार का आदेश भी दिखाया। आदेश की कापी लेकर मैं तहसीलदार के पास पहुंची तो उन्होंने आठ जुलाई 1980 के बैनामे के आधार पर उपरोक्त लोगों का नाम दर्ज करने की बात कहते हुए डांटकर भगा दिया। जब मैंने मुआयना कराया तो पता चला कि 1980 में ऐसा कोई बैनामा ही नहीं हुआ था। मेरे ससुर रामदीन ने सिर्फ एक हजार वर्ग फीट भूमि का बैनामा किया था। पीड़िता थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक चक्कर लगाती रही। कहीं सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपितों में से देवेंद्र उर्फ धर्मेंद्र उर्फ पप्पू, बृजेश व छट्ठू लाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। विवेचक उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शेष आरोपितों की भी तलाश की जा रही है।