
APCR की सशक्त पैरवी से नदीम अनवर (राजू) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
APCR की सशक्त पैरवी से नदीम अनवर (राजू) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
जौनपुर ( उत्तरशक्ति ) l वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण एवं सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई से संबंधित मामले में नदीम अनवर (राजू) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली। पहले से ही ध्वस्तीकरण पर स्थगन आदेश होने के बावजूद ज़िला प्रशासन एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1996 की नोटिस के आधार पर पारित 2001 के ध्वस्तीकरण आदेश पर 2025 में कार्रवाई करने का प्रयास किया। यह आदेश केवल मकान के कथित अवैध हिस्से से संबंधित था।
प्रशासन दो बार बुलडोज़र लेकर नदीम अनवर के घर पहुँचा, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते ध्वस्तीकरण नहीं हो सका। इसके बाद नदीम अनवर ने पुनः इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ न्यायालय ने 2001 के ध्वस्तीकरण आदेश को निरस्त (क्वैश) करते हुए अंतरिम राहत को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण केवल विधि के अनुसार ही कार्रवाई कर सकता है और वर्तमान कब्जाधारियों/मालिकों को नई नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता।
इस पूरे मामले में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद खालिद ने पीड़ित की प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई।






