
जौनपुर (उत्तरशक्ति)। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद,
ओम प्रकाश प्रजापति
प्रधान संपादक -उत्तरशक्ति हिन्दी दैनिक (मुंबई)महाराष्ट्रडॉ.इम्तियाज अहमद सिद्दीकी उप -संपादक,
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जनपद जौनपुरवरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष -मुस्लिम लावारिस लाश इंतजामिया कमेटी जनपद जौनपुर
एक्सप्रेस प्रिंट मीडिया न्यूज़ एजेन्सी जनपद जौनपुर
वरिष्ठ पत्रकार रियाजुल हक़
जिला संवाददाता-उत्तरशक्ति हिन्दी दैनिक जनपद जौनपुरअध्यक्ष -मुस्लिम लावारिस लाश इंतजामिया कमेटी जौनपुर
प्रवक्ता/मीडिया प्रभारी-मदर टेरेसा फाउंडेशन
जनपद-जौनपुरएक्सप्रेस न्यूज़ प्रिंट मीडिया एजेन्सी जनपद जौनपुर ( उत्तर प्रदेश )
जौनपुर (उत्तरशक्ति)। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद,
जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व खेतासराय थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 27000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र निवासिनी महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को सोंगर गांव निवासी दिलशेर, उसका भाई पप्पू व उसकी मां सरवरी ने दिनांक 12 सितंबर 2017 को दिन में 10 बजे बहलाकर फुसलाकर भगा ले गए। क्योंकि अन्तिम बार घटना के दिन शाम पांच बजे वह आरोपी के साथ जौनपुर में देखी गई थी।
बाद में पीड़िता के बयान से उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने विवेचना करके दिलशेर व सरवरी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी दिलशेर को नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 27000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया, जबकि सरवरी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करने का आदेश दिया