
जौनपुर:नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
डॉ.इम्तियाज अहमद सिद्दीकी सह-संपादक,
उत्तरशक्ति हिन्दी दैनिक,जिला अध्यक्ष-मदर टेरेसा फाउंडेशन
जनपद जौनपुरवरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष -मुस्लिम लावारिस लाश इंतजामिया कमेटी जनपद जौनपुर
एक्सप्रेस न्यूज़ प्रिंट मीडिया एजेन्सी जनपद जौनपुर
वरिष्ठ पत्रकार
रियाजुल हक़
जिला संवाददाता-उत्तरशक्ति हिन्दी दैनिक जनपद जौनपुरअध्यक्ष -मुस्लिम लावारिस लाश इंतजामिया कमेटी जौनपुर
प्रवक्ता / मीडिया प्रभारी-मदर टेरेसा फाउंडेशनजनपद-जौनपुर
एक्सप्रेस न्यूज़ प्रिंट मीडिया एजेन्सी जनपद जौनपुर ( उत्तर प्रदेश )
जौनपुर:नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
जौनपुर (उत्तरशक्ति)।पवारा थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास व ₹30000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार पवारा थाना क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा ने 16 अक्टूबर 2016 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि 10 अक्टूबर 2016 को शाम 7:00 बजे उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव का ही रहने वाला गुलाब बिंद बहला फुसलाकर भगा ले गया। बहुत खोजने पर 15 अक्टूबर 2016 को सुजानगंज थाना क्षेत्र के तरसाँवा गांव में दोनों लोग मिले जिन्हें लेकर थाने आया हूं। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।