
सबरहद स्थित पोखरा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया
सबरहद स्थित पोखरा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया
शिवकुमार प्रजापति(उत्तरशक्ति)शाहगंज तहसील संवाददाता जनपद जौनपुर
शाहगंज,जौनपुर(उत्तरशक्ति)
थाना शाहगंज क्षेत्र अन्तर्गत इमरानगंज स्थित आबदी चूना भट्टी व ग्राम सबरहद स्थित पोखरा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया ।जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल निर्देशन में एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी शाहगंज पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.07.2024 को तहसीलदार शाहगंज व प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज मय राजस्व टीम व पुलिस बल के ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर की गाटा संख्या 922/0.081 हे0 आबादी चूना भट्टी खाते की सुरक्षित भूमि से प्रतिवादी मो0 उमैर शेख पुत्र सहाबुद्दीन शेख निवासी ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के सम्बन्ध में दायर वाद संख्या 6728/2024 में पारित आदेश तहसीलदार आशीष कुमार सिंह द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण की गई ।
भूमि के सम्बन्ध में बेदखली आदेश के अनुपालन में अवैध अतिक्रमण को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हटवाया गया।एवं राजस्व विभाग द्वारा भूमि को कब्जा में लेकर बोर्ड लगाया गया ।ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के आराजी संख्या 1816/1.1130 हे0 पर अंकित खातेदार जामिया फारूखिया मैनुद्दीन पुत्र नबीउल्ला निवासी ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर का नाम निरस्त कर पूर्वत पोखरा/तालाब खाते में दर्ज करने सम्बन्धित आदेश का पालन कराया गया।
पोखरा से अवैध अतिक्रमण हटाकर राजस्व विभाग द्वारा अपना बोर्ड स्थापित किया गया।उपरोक्त कार्यवाही के दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी शाहगंज एवं मनोज कुमार ठाकुर प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज मय पुलिस बल तथा तहसीलदार श्री आशीष सिंह ,नायब तहसीलदार श्री शैलेन्द्र कुमार मय राजस्व टीम के मौके पर उपस्थित रहे । उक्त अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही के समय मौके पर मुनादी कराकर आम जनमानस को सूचित किया गया ।
क्षेत्रीय लेखपाल श्री विकास सिंह तहसील शाहंगज की लिखित तहरीर पर अवैध अतिक्रमण करने वाले अभियुक्तगण 1. उमैर शेख पुत्र स्व0 शहाबुद्दीन शेख निवासी सबरहद थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2- सिकन्दर आलम पुत्र अज्ञात पता अज्ञात 3. अरफी शेख पुत्र अज्ञात के विरूद्ध दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी नये भारतीय कानून के तहत मु0अ0सं0 212/2024 धारा 329 भारतीय न्याय संहिता 2023 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।विधिक कार्यवाही की जा रही है ।