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जौनपुर कोतवाली क्षेत्र में फिर सामने आया तीन तलाक व हलाला का मामला

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कोतवाली क्षेत्र में फिर सामने आया तीन तलाक व हलाला का मामला

एफआईआर दर्ज पुलिस जुटी छानबीन में अभियुक्त हुआ फरार

डॉ.इम्तियाज़ अहमद सिद्दीक़ी सह-सम्पादक उत्तरशक्ति,जौनपुर(उत्तर प्रदेश)

जौनपुर(उत्तरशक्ति)जनपद के अन्दर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच महिलाओ के शोषण और उत्पीड़न का खेल पुरूष जनो द्वारा किया जा रहा है।उसका मुकाबला करने के लिए अब मुस्लिम महिलाओ ने भी कमर कस लिया है। मुख्यालय स्थित थाना कोतवाली क्षेत्र में एक घटना तीन तलाक व हलाला का सामने आया है।

इस मामले में पीड़ित महिला अंजुमनिशा ने पांच लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली मु.सं.226/24 धारा 498ए, 313, 323, 504, 506 सहित अन्य कई धाराओ में एफआईआर दर्ज कराया है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजगी टोला निवासिनी अंजुम निशा पुत्री स्वर्गीय मुजफ्फर अली का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से 2 जुलाई वर्ष 2015 को मोहम्मद वाजिद पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी ताड़तला के साथ हुआ था। शादी वाले ही दिन ससुराल के लोग फ्रिज एसी डबल बेड आदि सामान दहेज में मांगने लगे। मायके वालों ने इतना सामान देने में असमर्थता बताया तो ससुराल वाले बिना विदाई कराये चले गये। कुछ दिन बाद पति खुद अंजुम के मायके में आकर रहने लगा इसी बीच वह गर्भवती हो गई।

ससुराल वालो के दबाव पर जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध दवा देकर 4 माह के गर्भ का अबॉर्शन करवा दिया। ससुराल वालों की हद तो तब हो गई जब 15 जून वर्ष 2024 को अपनी मां बहन भाई अन्य लोगों के साथ ससुराल जाकर विदाई की बात करने गए। तो उसी समय इन लोगों के सामने पति मोहम्मद वाजिद ने एक झटके में ही तलाक तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया। महिला के मायके वाले समझाने गए लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए कि महिला को अब हलाला के दौर से गुजरना होगा।

ससुराल वालों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच में पति ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम मेरे छोटे भाई मोहम्मद वारिस से निकाह करके हलाला करवाओ फिर बाद में हम तुमसे निकाह पढ़ा लेंगे। विवशता महिला पर जबरदस्ती हलाल करने का प्रयास करने लगे। विवाहिता ने इसका विरोध किया तो पति मोहम्मद वाजिद, देवर मोहम्मद वारिस, ससुर मोहम्मद अयूब, नंद समरीन, आफरीन, गंदी गंदी गालियां देते हुए विवाहिता को घर से भगा दिए।ससुर ने ललकारा की इस जान से मार कर खत्म कर दो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा।

इस उत्पीड़न और प्रताड़ना के खिलाफ पीड़ित महिला ने थाने मे लिखित तहरीर दिया और शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा को घटना से अवगत कराया पीड़िता की पूरी बात सुनकर गंभीर होते हुए तहरीर के आधार पर पति मोहम्मद वाजिद, देवर मोहम्मद वारिस, नंद समरीन व दूसरी नंद अफरीन, ससुर मोहम्मद अयूब के खिलाफ धारा 498 ए 313 504 506 व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 तीन तलाक का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है।पुलिस का दावा है जल्द अभियुक्त गण सलाखों के पीछे होगे।

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