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दहेज की मांग पूरी न होने पर बीवी को दिया तीन तलाक

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डॉ.इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी सह-सम्पादक उत्तरशक्ति
जौनपुर,लखनऊ(उत्तर प्रदेश)

दहेज की मांग पूरी न होने पर बीवी को दिया तीन तलाक

जौनपुर(उत्तरशक्ति)कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित करने की एफआईआर दर्ज किया है।बता दें कि कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला जमीन सिपाह निवासी जहरा बानो पुत्री मोहम्मद उमर ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए।

प्रार्थना पत्र के जरिए यह आरोप लगाया है।कि मुस्लिम रीति रिवाज से उसका विवाह 30 मार्च 2019 में तौफीक अनवर पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर फकरुल हसन निवासी भादी चुंगी आदमी मेडिकल आजमगढ़ रोड के साथ हुई थी।शादी में पिता द्वारा अपने हैसियत के मुताबिक उपहार स्वरूप होंडा शाइन, मोटरसाइकिल,बेड,सोफा,फ्रिज,अलमारी आदि सामान दिया गया था। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ससुराल के लोग खुश नहीं हुए और शादी के समय से ही दहेज में 5 लाख की मांग करने लगे।

किसी तरह से उसकी विदाई हुई।ससुराल पहुंचने पर पति तौफीक अनवर, सास सलमा,नंद द्वारा नगदी रुपए की मांग को लेकर उसे तरह-तरह के प्रताड़ित किया करते थें।इस बात को विवाहित ने अपनी मायके वालों से बताया कि उसके ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे मारा पीटा करते हैं। हद तो तब हो गई जब उसकी नंद ने उसके पेट में पल रहे गर्भ को जबरदस्ती दवा पिलाकर खराब कर दिया। और विवशता महिला को उसके मायके पहुंचा दिया। 11 माह 2024 को तमिल समय करीब 11 बजे दिन में विवाहिता का पति और सास मायके आए।

जब विदाई की बात शुरू हुई तो फिर वही दहेज में मांगी गई 5 लाख की रकम को फिर से मांगने लगें जिसे देने मायके वालों ने इनकार किया तो पति ने तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया।इस मामले में पूछे जाने पर प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली मिथिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि सास और ननद के खिलाफ धारा 498 ए 323 504 506 313 व मुस्लिम विवाह अधिनियम 8 वर्ष 2019 तीन तलाक कानून के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना चौकी प्रभारी सिपाह विनोद कुमार अंचल को सौंप दिया गया है।

 

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