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उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत से इनकार पर APCR की निंदा

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उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत से इनकार पर APCR की निंदा

लखनऊ ( उत्तरशक्ति ) । नई दिल्ली 05 जनवरी 2026

एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स (APCR) ने दिल्ली दंगों के तथाकथित “बड़े षड्यंत्र” मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है।

APCR ने गुलफिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद को ज़मानत दिए जाने का स्वागत किया है, इनमें से से तीन मामलों में APCR ने कानूनी सहायता दी थी। संगठन ने कहा कि वर्षों बाद मिली यह राहत अधूरी है, क्योंकि उमर ख़ालिद और शरजील इमाम चार साल से अधिक समय से बिना किसी सज़ा के जेल में हैं।

APCR का कहना है कि बिना मुक़दमा पूरा हुए इतनी लंबी क़ैद संविधान में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ़ है और असहमति को अपराध बनाने की खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।

संगठन ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की तत्काल रिहाई, सभी राजनीतिक बंदियों की आज़ादी और यूएपीए के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है।

स्वतंत्रता कोई एहसान नहीं, यह एक अधिकार है।

 

 

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