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जौनपुर:दो सगी बहनों के हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास, जमीनी विवाद में फावड़ा व बांका से काट डाला था,

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जौनपुर:दो सगी बहनों के हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास,
जमीनी विवाद में फावड़ा व बांका से काट डाला था,

जौनपुर(उत्तरशक्ति)।अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में पड़ोसी की दो बहनों को फावड़ा व बांका से काटकर मार डालने के आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र की कुकुरिहाँवा गांव निवासी जतिन पांडेय ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 18 नवंबर 2021 को 11:30 बजे दिन में उसके पट्टीदार आशीष पांडेय व उनकी पत्नी ममता पांडेय पैतृक जमीन पर बिना बटवारा कराए ही शौचालय का निर्माण करवा रहे थे, जिसका वादी व उसकी बहनें पूर्णिमा तथा अंतिमा ने विरोध किया। जिससे उत्तेजित होकर एकाएक आशीष पांडेय ने बांका से और ममता पांडेय ने फावड़ा से हमला करके उसकी दोनों बहनों को बुरी तरह काट डाला। जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार व प्रदीप कुमार के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों सगी बहनों के हत्यारोपी पति-पत्नी आशीष पांडेय व ममता पांडेय को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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