
जौनपुर:सिलेंडर कालाबाजारी में जेल गए राम मिलन यादव
डॉ.इम्तियाज अहमद सिद्दीकी सह-संपादक,
उत्तरशक्ति हिन्दी दैनिक,जौनपुर
( उत्तर प्रदेश )
रियाजुल हक़ ब्यूरो
जौनपुर:सिलेंडर कालाबाजारी में जेल गए राम मिलन यादव
जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना महाराजगंज क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी राम मिलन यादव को सिलेंडर कालाबाजारी में आज जेल भेज दिया गया।
विदित हो कि आरोपी राम मिलन यादव काफी दिनों से सिलेंडर कालाबाजारी करने की सूचना पर पूर्ति निरीक्षक राजकरण सिंह छापा मारकर भारी संख्या में सिलेंडर बरामद किया जो कालाबाजारी के लिए रखा गया था ,तो पूर्ति निरीक्षक राजकरण सिंह ने महराजगंज थाना पर दिनांक 14/12/2007 को मुकदमा अपराध संख्या 503/2007 धारा 3/7 ई सी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया। मामला कोर्ट में चलने पर आरोपी के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रदीप्ति सिंह ने दिनांक 19/02/21 को अभियुक्त राम मिलन यादव को सिलेंडर कालाबाजारी में धारा 3/7 ई सी एक्ट के दंडनीय अपराध के लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा मु 3000/रूपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड न जमा करने पर एक माह के अतिरिक्त सजा सुनाई।
सजा के खिलाफ आरोपी राम मिलन यादव ने अपर जिला जज चतुर्थ के यहां अपील दाखिल किया जहां पर सुनवाई के बाद अपर जिला जज चतुर्थ/स्पेशल जज ई सी एक्ट मो.शरिक सिद्दीकी HJS ने आज मुकदमा नंबर 659/2010 धारा 3/7 ई सी एक्ट में दिनांक 11 सितंबर को फैसला सुनाया कि आदेश दिनांक 19/02/21 की पुष्टि की जाती है सजा को बहाल रखा गया। आरोपी राम मिलन यादव को आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुकीम अहमद आरोपी राम मिलन यादव को जेल भेज दिया।
अभियोजन पक्ष के तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ई सी एक्ट राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया एडवोकेट ने किया।